EWS का (Full Form) पूरा नाम “Economically Weaker Sections” होता है जिसे हिंदी में हम “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” भी कहते है। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के द्वारा उन नागरिकों एवं परिवारों को चिन्हित किया जा सकता है जिनकी आय बहुत ही कम है। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी उन्हें EWS श्रेणी में लिया जा सकता है। EWS का सम्बंध आरक्षण वर्ग जैसे अनुसूचित जाति(sc), अनुसूचित जनजाति(st) या जनजातीय समुदाय से नही है एवं न ही पिछड़ा वर्ग (Obc)से है।
EWS Full Form -EWS क्या है?
यह सामान्य वर्ग से संबंधित उन नागरिकों और परिवारों के लिए है जिनकी आय निश्चित सीमा से बहुत कम होती है। EWS की श्रेणी में आने वाले नागरिकों के लिए कोई विशेष स्तर या weaker section नही है हालांकि इसे हम BPL (below poverty line) के अंतर्गत बांट कर समझा जा सकता है।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यह योजना सामान्य वर्ग के उन नागरिकों के लिए राहत है जो आर्थिक कमजोर है। इस योजना के द्वारा सामान्य वर्ग के कमजोर नागरिको को 10% आरक्षण दिया जायेगा।
यह वर्गीकरण Disadvantage section (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) से अलग है। EWS को केंद्रीय सरकार द्वारा मापदंड के अनुरूप दिए जाने के लिए प्रावधान होते है। आर्थिक रूप से कमजोर इन वर्गो की समय-समय पर जांच करके आर्थिक स्थिति का स्तर एवं आय सीमा स्तर जानकर कार्य करती रहती है।
EWS को मापने के लिए अलग -अलग प्रकार के मापदंड सरकार द्वारा बनाये गये है जिन्हें समय के साथ बदला जाता रहता है। केंद्रीय सरकार द्वारा EWS को तय करने के लिए मानदंड–
- BPL राशन-कार्ड या एन्थोडीआ अन्ना योजना राशन-कार्ड पर राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के द्वारा EWS स्थिति तय की जा सकती है।
- तहसीलदार के द्वारा भी EWS स्थिति की जांच की जा सकती है।